सूचना का अधिकार
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भारत सरकार द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया है जो 13 अक्तू बर 2005 से प्रभावी है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय नागरिक लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण में आने वाली सूचना को प्राप्त। कर सकते हैं। इसका उद्देश्यर सार्वजनिक संस्थारनों में पारदर्शिता लाना तथा उत्त रदायित्वत को बढ़ाना है। अधिनियम की धारा 4 जहां सूचनाओं के प्रकटीकरण से संबंधित है वहीं धारा 8 एवं 9 में कतिपय सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 5 में सूचना प्राप्ति के लिए लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
अधिनियम के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक का उत्तरदायित्व
सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित अनुसार भारतीय निर्यात-आयात बैंक एक लोक प्राधिकरण है अतः इसके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। भारतीय नागरिक सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के केंद्रिय लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को नीचे दिए गए पते पर लिखकर सूचना के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
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भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम) में लोक सूचना अधिकारी|
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सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्तक करने के लिए अनुरोध कैसे करें?
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अधिनियम की धारा 4 (1) ख के अंतर्गत सूचना|